विश्व कुकी-ज़ो बौद्धिक परिषद को मणिपुर सरकार ने ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया

इम्फाल: मणिपुर सरकार ने मंगलवार को विश्व कुकी-ज़ो बौद्धिक परिषद (डब्ल्यूकेजेडआईसी) को एक ‘गैरकानूनी संघ/संगठन’ और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत घोषित किया।

ड्यूटी के दौरान सीमावर्ती शहर मोरेह में कुकी आतंकवादियों द्वारा कथित तौर पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। उसी दिन, एक अलग हमले में दो और पुलिसकर्मी घायल हो गए।

यह निर्णय 24 अक्टूबर को जारी WKZIC के एक बयान के जवाब में आया, जिसमें कुकी-ज़ो समुदाय को चेतावनी दी गई थी कि नवंबर में, कटाई के मौसम से पहले, समुदाय को “एक और युद्ध का सामना करना पड़ेगा; इसलिए हथियार और गोला-बारूद पर्याप्त स्टॉक में होना चाहिए।

एक बयान में, WKZIC ने आगे कहा कि युवा स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में युद्ध का सामना करने वाले होंगे और इसकी राष्ट्रीय सेना / यूजी समूह केवल गंभीर परिस्थितियों में युवा स्वयंसेवकों में शामिल होंगे, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुकी नेशनल एसओओ समझौते के मद्देनजर सेना/यूजी समूह स्वतंत्र रूप से युद्ध में शामिल नहीं हो सकेंगे।


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