अदालती कामों में बार कूपन नहीं लगाने वाले वकीलों पर लगाया जाएगा जुर्माना

नैनीताल न्यूज़: अदालती और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कामकाज के दौरान दून बार एसोसिएशन का कूपन नहीं लगाने वाले वकीलों पर अब कार्रवाई होगी. दून बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने सख्त रुख अख्तियार किया है. अध्यक्ष अनिल शर्मा के अनुसार, बार कूपन न लगाने वालों पर प्रत्येक कामकाज पर एक हजार अर्थदंड लगाया जाएगा.

दरअसल, जमीनों की रजिस्ट्री, गिफ्ट डीड, विवाह पंजीकरण, वकालतनामा समेत कोर्ट-रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े कामकाज में दून बार एसोसिएशन का कूपन लगाए जाने का प्रावधान है. यह बार एसोसिएशन की आय का अहम जरिया है. मगर, कई वकील कामकाज के दौरान बार कूपन नहीं लगा रहे थे. इसे लेकर पूर्व में चेतावनी दी जा चुकी थी. अब आदेश किया गया है कि बार कूपन न लगाने पर जुर्माना लगेगा. बार एसोसिएशन की ओर से समय-समय पर रजिस्ट्री कार्यालय या अदालतों में लगने वाले वकालतनामे एवं मीमो का निरीक्षण किया जाएगा. बार एसोसिएशन के कूपन की कीमत विभिन्न कामों के हिसाब से 100, 200 और 400 रुपये तक है. यह आदेश भी किया गया कि यदि किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर शोकसभा होती है तो कोई स्टाम्प वेंडर या टाइपिस्ट काम करता मिला तो बस्ता जब्त होगा.

चैंबर की फीस भरने के लिए 17 मार्च तक की मोहलत

पिछले साल वकीलों को बार एसोसिएशन की ओर से चैंबर आवंटित किए गए थे. कई ने अब तक चैंबर की पूरी फीस जमा नहीं की है. ऐसे वकीलों को 17 मार्च तक का समय दिया गया है. इसके बाद पूरी फीस नहीं चुकाने वाले वकीलों के चैंबर प्रतीक्षा सूची वालों को आवंटित कर दिए जाएंगे.

कचहरी के जिन कामों में बार कूपन लगाने का नियम है, उन मामलों में वकील इसकी अनदेखी कर रहे हैं. इसलिए जुर्माने का नियम लाया गया है. सभी कामकाज में बार कूपन लगाए जाएंगे तो समस्या नहीं होगी.-राजबीर सिंह बिष्ट, सचिव-बार एसोसिएशन


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