आंध्र प्रदेश एचसी ने एसएलपीआरबी से कहा, एसआई चयन परिणाम जारी न करें

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (एसएलपीआरबी) के अध्यक्ष को अगले आदेश तक पुलिस उप-निरीक्षक चयन के परिणाम जारी नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए डिजिटल मोड लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कई उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि छाती और ऊंचाई की माप डिजिटल मोड में ली गई थी और उन्होंने एसएलपीआरबी को मैन्युअल रूप से माप लेने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद एकल न्यायाधीश पीठ ने एसएलपीआरबी को मैन्युअल रूप से माप लेने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के बाद, अधिकारियों ने मैन्युअल रूप से माप लिया और याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर दिया।

इसके बाद, ए दुर्गा प्रसाद और 23 अन्य उम्मीदवारों ने अदालत में फिर से याचिका दायर की थी। शुक्रवार को जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो याचिकाकर्ताओं के वकील आर वेंकटेश ने अदालत के सामने रखा कि 2018 में याचिकाकर्ताओं की ऊंचाई और अन्य माप और वर्तमान चयन।

अदालत ने कहा कि 2018 अधिसूचना की चयन प्रक्रिया के दौरान कुछ उम्मीदवार जिनकी ऊंचाई 169.1 सेमी और 168.1 सेमी थी, वर्तमान चयन में उनकी ऊंचाई 167.6 सेमी से कम पाई गई। अदालत ने कहा कि वह चयन प्रक्रिया पर विश्वास नहीं कर सकती और एसएलपीआरबी को अगले आदेश तक चयन के परिणाम जारी नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई।


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