HC ने सार्वजनिक शिकायतों की अनदेखी के लिए पीसीबी की खिंचाई की

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार किए गए प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ दर्ज शिकायतों की अनदेखी करने के लिए टीएस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर गुस्सा व्यक्त किया।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि शिकायतों का जवाब देने में टीएसपीसीबी के अधिकारियों के सुस्त रवैये के बारे में कई मामले उनके ध्यान में लाए गए थे। अदालत ने कहा, “अगर यह आगे भी जारी रहेगा तो हम टीएसपीसीबी के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”
पीठ एक किसान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शिकायत की गई थी कि कई अभ्यावेदन के बाद भी, पीसीबी रंगारेड्डी जिले के केशमपेट मंडल के इप्पलापल्ली में सुंदर इस्पात लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी का संयंत्र हवा और पानी में प्रदूषक छोड़ रहा है, जिससे उन किसानों को अपूरणीय क्षति हो रही है जिनकी जमीन इसके पास है।
किसानों ने कहा कि उन्होंने पिछले साल और सितंबर में पीसीबी को ज्ञापन दिया था। अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण तक नहीं किया। कार्रवाई न होने से परेशान होकर एक किसान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।