डाक विभाग का नया नियम, क्या अनिवार्य किया जानिए?

दिल्ली। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल तय समय में सुरक्षित पहुंच सके इसके लिए डाक विभाग ने भेजने वाले से साथ पाने वाले का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। दावा है कि हाईटेक हो रहा विभाग रजिस्ट्री भेजने और पाने वाले के मोबाइल नंबर पर संदेश भेजेगा, जिससे रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट की स्थिति को ट्रैक किया जा सके। हालांकि सरकारी कार्यालय, कोर्ट के मामलों में पाने वाले का मोबाइल नंबर लिखने की अनिवार्यता नहीं है।

रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल भेजने वालों की शिकायत रहती है कि भेजे गए डाक को ट्रैक करना मुश्किल होता है। ऐसे में कई बार पत्र और पार्सल पहुंचते ही नहीं या फिर लौट आते हैं। इन दिक्कतों को देखते हुए डाक विभाग ने पते के साथ रजिस्ट्री भेजने वाले के साथ ही पाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। इसे लेकर डाकघरों में किचकिच हो रही है।

मोहद्दीपुर निवासी प्रमोद निषाद को केंद्र सरकार के एक मंत्रालय में गोपनीय पत्र रजिस्ट्री करना था। जीआरडी डाकघर में काउंटर पर बताया गया कि मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है। जिसे पत्र भेजना था, उनका भी मोबाइल लिखने को कहा गया। प्रमोद बताते हैं कि मंत्री को पत्र भेजना था, मंत्री का मोबाइल नंबर कैसे हासिल करें? बैंक रोड पर वित्तीय सलाहकार का काम करने वाले विजय कुमार मित्तल नई व्यवस्था से खुश हैं। वह बताते हैं कि रोज आठ से दस रजिस्ट्री विभिन्न कंपनियों को भेजना होता है। इससे ट्रैक करने में आसानी हो रही है।


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