विजिलेंस को मिली बड़ी सफलता, पर्ल्स केस में वांछित 3 भगौड़ों को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की ओर से गठित विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) ने गुजरात पुलिस के सहयोग से पर्ल्स एग्रोटैक कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.ए.सी.एल.) केस में वांछित 3 आरोपियों को अहमदाबाद (गुजरात) से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हरकीरत सिंह वासी गांव शमशपुर फतेहगढ़ साहिब, प्रभजोत सिंह वासी गांव गोनियाना कलां, बठिंडा और प्रदीप सिंह वासी गांव जलवेड़ा, फतेहगढ़ साहिब के रूप में हुई है।

विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी थाना सिटी जीरा, जिला फिरोजपुर में आई.पी.सी. की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत 16 जुलाई, 2020 में दर्ज एफ.आई.आर. में वांछित थे। केस में उक्त आरोपियों पर गांव घोलूमाजरा, जिला एस.ए.एस. नगर में पी.ए.सी.एल. की तरफ कई सम्पत्तियों का गैर-कानूनी तौर पर तबादला-ए-मलकीयत करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इनको इस बात का पूरा इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पी.ए.सी.एल. को किसी भी ऐसी सम्पत्ति को बेचने/तबादला-ए-मलकीयत करने पर रोक लगाई हुई है, जिसमें पी.ए.सी.एल. का किसी भी रूप में कोई अधिकार या हित बनता है, परंतु बावजूद इसके इन्होंने सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त/तबादला-ए-मलकीयत का कार्य जारी रखा।

ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जस्टिस (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत यह स्पष्ट हिदायत थी कि पी.ए.सी.एल. लिमिटेड की संपत्तियों को बेचने के बाद हुई बिक्री का प्रयोग, आरोपी कंपनी की ओर से शुरू की गई सामूहिक निवेश योजना (सी.आई.एस.) में अपनी मेहनत की कमाई लगाने वाले निवेशकों को उनकी बनती राशि वापस करने के लिए किया जाए। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी हरकीरत सिंह पुलिस थाना पंजाब स्टेट क्राइम सैल में 21 फरवरी, 2023 को दर्ज एक अन्य एफ.आई.आर. नंबर-1 अधीन धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120-बी आई.पी.सी. में भी वांछित था।

इस केस में 1 जनवरी, 2023 को हुई जनरल बॉडी की मीटिंग की फर्जी कार्रवाई के आधार पर पी.ए.सी.एल. के 3 डायरैक्टरों की गैर-कानूनी नियुक्ति और पी.ए.सी.एल. की संपत्तियों से जुड़े व्यक्तियों/इकाइयों से पैसा वसूलने में उसकी भूमिका बताई जाती है। प्रवक्ता ने बताया कि उक्त तीनों आरोपियों का गुजरात की स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड ले लिया गया है और उनको पंजाब की संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा। इस केस में अभी जांच जारी है। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में ब्यूरो द्वारा पहले ही पी.ए.सी.एल. के मैनेजिंग डायरैक्टर निर्मल सिंह भंगू की पत्नी प्रेम कौर, गैर-कानूनी रूप से नियुक्त किए गए डायरैक्टरों में से एक धर्मेंद्र सिंह संधू और पी.ए.सी.एल. के गैर-कानूनी डायरैक्टरों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि करने वाले सी.ए. जसविंद्र सिंह डांग को इसी केस में गिरफ्तार किया जा चुका है।


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