अधिग्रहित वाहन मय दस्तावेज 22 तक उपलब्ध करवाएं वाहन स्वामी- डीटीओ

डूंगरपुर । विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत अधिग्रहित किए गए सभी वाहनों के स्वामियों को 22 नवम्बर को सायं 5 बजे तक श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में वाहन पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला परिवहन अधिकारी, डूंगरपुर अनिल माथुर ने बताया कि सभी वाहन स्वामी समय पर वाहन को संबंधित वाहनों के दस्तावेज के साथ उपलब्ध करवाएं।

साथ ही वाहन का फिटनेस एवं इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से वैध हो इनके अभाव वाहन का चुनाव कार्य में उपयोग किया जाना संभव नहीं होगा। डिफाल्टर वाहनों पर प्रवर्तन कार्यवाही कर नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा। चुनाव कार्य में लगे वाहनों का भुगतान वाहन स्वामी के बैंक खाते में किया जाएगा।
इसके लिए सभी वाहन स्वामी वाहन के साथ निरस्त बैंक चौक या बैंक पासबुक की प्रति भिजवाएं, ताकि जिससे भुगतान संबंधित परेशानी नहीं हो। यह कोई वाहन स्वामी इस आदेश का उल्लंघन करेगा अथवा उस दिन शादी समारोह व मार्ग पर संचालित होता पाया गया या अधिग्रहित वाहन को सुपुर्द नहीं किया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के तहत एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दण्डनीय होगा तथा साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का परमिट एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निलम्बन एवं निरस्त की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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