ट्यूशन टीचर ने नाबालिग छात्रा के साथ की हैवानियत, आरोपी ने कोर्ट में कहा- आपसी सहमति से बने संबंध

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने के आरोपी ट्यूशन टीचर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने वाले आरोपी शिक्षक का दावा है कि उसके और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। शिकायतकर्ता लड़की का आरोप है कि इस बीच वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने दोनों बार उसका गर्भपात करा दिया था। आरोपी पहले से ही शादीशुदा था।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि पीड़िता कथित यौन उत्पीड़न के समय केवल 14 वर्ष की थी और उसकी सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है तथा आरोपी उसका टीचर होने के नाते प्रभावशाली स्थिति में था। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए हालिया आदेश में कहा, ”याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सहमति से बने थे, क्योंकि 2012 में यौन उत्पीड़न की पहली घटना के समय पीड़िता की आयु मात्र 14 वर्ष थी और कानून की नजर में उसकी सहमति कोई सहमति नहीं थी।”
हाईकोर्ट ने कहा, ”यह अदालत इस बार पर भी गौर करती है कि उस समय छात्रा का टीचर होने के कारण आरोपी प्रभावशाली स्थिति में था क्योंकि वह (पीड़िता) उस कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी जहां वह पढ़ाता था, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।”
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2012 में वह नौवीं कक्षा में पढ़ती थी और एक कोचिंग सेंटर जाया करती थी जहां के टीचर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने कहा कि 2017 तक टीचर उसे यह आश्वासन देता रहा कि वे शादी कर लेंगे और उसने इसी बात का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बीच वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी द्वारा उसका गर्भपात करा दिया गया और उसे यह भी पता चला कि आरोपी की पहले ही शादी हो चुकी है। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष से अभी पूछताछ नहीं की है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता से यह भी छुपाया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसने शादी का झूठा वादा कर उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया, जबकि पहले से शादीशुदा होने के कारण वह उससे शादी नहीं कर सकता था।