200 मीटर लिंक पर मांस-शराब की बिक्री पर रोक

प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी भवन के आधार शिविर कटड़ा व इसके साथ लगते क्षेत्रों और संपर्क मार्गाें के 200 मीटर दायरे में मांस-मदिरा की बिक्री पर पाबंदी का दायरा बढ़ा दिया है। पहले यह सौ मीटर था। यह फैसला प्रशासन ने आम लोगों की राय लेकर लिया है। एसडीएम के अनुसार यह आदेश दो माह तक लागू रहेगा।

कुछ सालों में पवित्र तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले भक्तों की संख्या में कई गुना बढ़ौतरी दर्ज की गई है। इस कारण पाबंदी लगाना जरूरी हो गया है। इसके लिए प्रशासन की ओर से आम लोगों से राय मांगी गई थी। इसमें लोगों ने कहा कि शराब और मांस की बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना उचित है। इस आधार पर प्रशासन ने पाबंदी के दायरे को 100 से बढ़ा कर 200 मीटर कर दिया है। इसमें कटड़ा-जम्मू रोड, कटड़ा-रियासी मार्ग और कटड़ा-टिकरी मार्ग शामिल हैं।

दो माह तक लागू रहेगा आदेश : एसडीएम

एसडीएम दीपक दुबे ने जारी आदेश में बताया कि कटड़ा नगर सहित मां वैष्णो देवी मार्ग व इसके साथ लगते क्षेत्रों गांव हंसाली, मत्याल, रेलवे स्टेशन, टिकरी मार्ग, गांव चंबा, सेरली, भागथा, जम्मू मार्ग, गांव कुन्न द्रोड़ेयां, कोटली बजाला, नोमाई से लेकर मगाल तक, मार्ग रियासी नौ देवियां, अगार जित्तो और सेरबढ़ तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू कर दिया गया। यह आदेश दो माह तक लागू रहेगा।


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