दलित युवक पर अत्याचार के मामले में कोर्ट ने रद्द की आरोपियों की जमानत अर्जी

मोरबी: मोरबी हमला मामले में रानीबा समेत 5 आरोपियों की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द कर दी गई है. मोरबी में अनुसूचित जाति के एक युवा कर्मचारी को वेतन मांगने पर वेतन देने के बजाय पीट-पीटकर मार डाला गया। पुलिस ने विभूति पटेल उर्फ रानीबा समेत 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

जमानत अर्जी रद्द: हालांकि, इन पांचों आरोपियों को अभी तक मोरबी पुलिस को नहीं सौंपा गया है. लेकिन मोरबी कोर्ट में पांच आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी गई. उस जमानत याचिका को मोरबी विशेष अत्याचार न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
12 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज: मोरबी निवासी नीलेश दलसानिया नाम के एक युवक ने 12 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी विभूति पटेल उर्फ रानीबा, ओम पटेल, राज पटेल, परीक्षित और डीडी रबारी, सभी मोरबी और सात अज्ञात लोग शामिल हैं। . इसमें कहा गया कि युवक रानीबा इंडस्ट्रीज के कार्यालय में काम करता था। उसने 16 दिनों तक काम किया था और शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसे पीटा और घायल कर दिया, जिसने उसका वेतन मांगा, उसके मुंह में जूता डालकर उसे अपमानित किया, जबरन माफी मांगने वाला वीडियो बनाया और जाति के खिलाफ चिल्लाया।
ऑफिस, घर पर पुलिस की सघन जांच: इस घटना के बाद मोरबी ए डिविजन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच की. इसी बीच आज अनुसूचित जाति समाज की ओर से एक उग्र प्रस्तुति दी गई. उस वक्त पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपी विभूति पटेल उर्फ रानीबा के ऑफिस, रानीबा इंडस्ट्रीज समेत कई जगहों पर जांच की थी. हालांकि आरोपियों का पता नहीं चल सका।
मोरबी स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट ने रद्द की अर्जी मोरबी स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट ने रानीबा समेत पांच की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी. मोरबी के रावापर चौक में वेतन मांगने वाले एक सजातीय युवक की उसकी जाति के खिलाफ पिटाई कर दी गई. इस घटना में पांच आरोपियों और सात अज्ञात लोगों समेत 12 के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है. परीक्षित और डीडी रबारी पांच आरोपी हैं. कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मोरबी स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वी ए बुध ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी है.