सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जांच पर लगी रोक हटाने से कर दिया इनकार
बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया और सात नवंबर तक उनसे जवाब मांगा।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण यह आगे नहीं बढ़ रही है।
उन्होंने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिस पर पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा नहीं कर सकती। शिवकुमार ने अपने खिलाफ शुरू की गई सहमति और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
‘मैं भागूंगा नहीं’
बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह कभी भी जांच से नहीं भागेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक हटाने से इनकार करने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ”मैं अदालती कार्यवाही और देश के कानून का सम्मान करता हूं।”