तीन महीने की मासूम का रेप और हत्या करने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने किया माफ़, दिया ये बयान
दिल्ली : तीन महीने की बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया की उसे खुद को निर्दोष सिद्ध करने का मौका नहीं दिया गया | अदालत के इस फैसले से हर कोई आश्चर्यचकित है | अपराध की तारीख से रिकॉर्ड 23 दिनों में समाप्त होने के बाद मुकदमा सुर्खियों में आ गया था.
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला दिया है,जिसमें 25 वर्षीय सड़क पर रहने वाले नवीन की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले का पुनः ट्रायल होगा.
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