एस.आई.टी. ने पी.ए.सी.एल. केस में वांछित 3 भगौड़े मुलजिमों को किया गिरफ़्तार

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) ने गुजरात पुलिस के सहयोग से पर्ल्स ऐग्रोटैक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.ए.सी.एल.) केस में वांछित तीन भगौड़े मुलजिमों को अहमदाबाद से गिरफ़्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मुलजिमों की पहचान हरकीरत सिंह निवासी गाँव शमशपुर जि़ला फतेहगढ़ साहिब, प्रभजोत सिंह निवासी गाँव गोनियाना कलाँ जि़ला बठिंडा और प्रदीप सिंह निवासी गाँव जलवेड़ा जि़ला फतेहगढ़ साहिब के रूप में हुई है।

यह जानकारी देते हुए आज यहाँ विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मुलजिम थाना शहरी ज़ीरा, जि़ला फिऱोज़पुर में आइपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के अंतर्गत एफआईआर नंबर 79 तारीख़ 16-07-2020 में वांछित थे। इस केस में उक्त मुलजिमों पर गाँव घोलूमाजरा, जि़ला एस.ए.एस. नगर में पी.ए.सी.एल. की तरफ-अलग सम्पत्तियों का ग़ैर-कानूनी तौर पर तबादला-ए-मलकीयत करने का दोष है।

इनको इस बात का पूरा इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पी.ए.सी.एल. को किसी भी ऐसी सम्पत्ति को बेचने/ तबादला-ए-मलकीयत करने पर रोक लगाई हुई है, जिसमें पी.ए.सी.एल. का किसी भी रूप में, कोई अधिकार या हित बनता है, परन्तु बावजूद इसके इन्होंने सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त/तबादला-ए-मलकीयत का कार्य जारी रखा।

जि़क्रयोग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जस्टिस (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट हिदायत थी कि पी.ए.सी.एल. लिमिटेड की सम्पत्तियों को बेचने के बाद हुई बिक्री का प्रयोग, दोषी कंपनी द्वारा शुरू की गई सामुहिक निवेश योजना (सीआईएस) में अपनी मेहनत की कमाई लगाने वाले निवेशकों को उनकी बनती राशि वापिस करने के लिए किया जाए।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुलजिम हरकीरत सिंह पुलिस थाना पंजाब स्टेट क्राइम सेल में तारीख़ 21.02.2023 को दर्ज एक अन्य एफ.आई.आर. नम्बर 01 के अधीन धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 384, 120-बी आई.पी.सी. में भी वांछित था। इस केस में 01.01.2023 को हुई जनरल बॉडी की मीटिंग की फर्जी कार्यवाही के आधार पर पीएसीएल के तीन डायरेक्टरों की ग़ैर-कानूनी नियुक्ति और पीएसीएल की सम्पत्तियों से जुड़े व्यक्तियों/इकाईयों से पैसा वसूलने में उसकी भूमिका बताई जाती है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त तीनों मुलजिमों का राहदारी रिमांड ले लिया गया है और उनको पंजाब की सम्बन्धित अदालत में पेश किया जाएगा। इस केस में आगे की जांच जारी है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में ब्यूरो द्वारा पहले ही पीएसीएल के मैनेजिंग डायरैक्टर निर्मल सिंह भंगू की पत्नी प्रेम कौर, ग़ैर-कानूनी रूप से नियुक्त किए गए डायरेक्टरों में से एक धरमिन्दर सिंह संधू और पीएसीएल के ग़ैर-कानूनी डायरेक्टरों की नियुक्ति से सम्बन्धित दस्तावेज़ों की पुष्टि करने वाले सी.ए. जसविन्दर सिंह डांग को इसी केस में गिरफ़्तार किया जा चुका है।


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