माफिया मुख्तार अंसारी को झटका, गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार

गाजीपुर: गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगा. गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने आज तक से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने करंडा थाने में दर्ज केस में मुख्तार अंसारी के साथ मीर हसन हमले मामले के मुख्य आरोपी सोनू यादव को दोषी करार दिया है. मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार देकर कोर्ट कल सजा सुनाएगा.

दरअसल, 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इन कांड के मुख्य केस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था. पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई थी. इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था. मगर, अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली का कहना है कि शुक्रवार को कोर्ट हमारी दलील सुनने के बाद सजा का ऐलान करेगी. हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमें उम्मीद है कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा.

बता दें कि, गाजीपुर की एमपी-एमएमलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को लगातार गैंगस्टर एक्ट के तीसरे केस में सजा होगी. इससे पहले गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर केस में भी सजा सुनाई थी.

कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया था. मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुआ था.

इस मामले में मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. एजाजुल हक का देहांत हो चुका है. इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी. पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था. इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था.

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपना काफिला लेकर भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे. गांव ज्यादा दूर नहीं था तो उस दिन वह अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ले गए थे. जब वह कार्यक्रम से लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था.

हमलावर ने एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. कई मिनट तक पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजता रहा था. कहते हैं कि हमलावरों ने करीब 500 राउंड फायरिंग की थी. हमलावरों ने कृष्णानंद राय के शरीर को गोलियों से भून दिया था. बताया जाता है कि उनके शरीर से 60 से भी ज्यादा गोलियां मिली थीं. इतना ही नहीं उन्होंने बीजेपी नेता की शिखा भी काट दी थी. इस हमले में उनके काफिले में शामिल 7 लोगों को नृशंस हत्या कर दी थी. इस हमले में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था. बताया गया कि इस हत्याकांड के पीछे चुनावी रंजिश वजह थी.


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