फीस बकाया होने पर स्कूल टीसी नहीं रोक सकता: केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि कोई स्कूल फीस का भुगतान न करने का हवाला देकर किसी छात्र का स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) नहीं रोक सकता है।

“प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। किसी भी कारण से किसी अन्य स्कूल में शामिल होने के लिए किसी स्कूल से स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार को स्कूल प्राधिकारियों द्वारा केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शुल्क छात्र से बकाया है। यदि फीस के लिए कोई राशि बकाया है, तो स्कूल के लिए उचित रास्ता यह है कि वह वसूली के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही दायर करे, ”अदालत ने कहा।

न्यायमूर्ति बसंत बालाजी ने कान्हांगड की फातिमा ज़हरा द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें सद्गुरु पब्लिक स्कूल, पेरूर, कान्हांगड के प्रिंसिपल को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील, अधिवक्ता नवनीत एन नाथ ने प्रस्तुत किया कि जब माता-पिता ने टीसी के लिए आवेदन किया, तो स्कूल ने उन्हें सूचित किया कि `39,055 की फीस बकाया थी, और जब तक राशि का भुगतान नहीं किया जाता, टीसी जारी नहीं की जा सकती। प्रिंसिपल ने अदालत को सूचित किया कि एक स्व-वित्तपोषित संस्थान होने के नाते, स्कूल शिक्षकों को वेतन भुगतान और स्कूल चलाने के लिए किए गए खर्च के लिए पूरी तरह से छात्रों से ली गई फीस पर निर्भर है।

अदालत ने कहा कि एक गैर सहायता प्राप्त संस्थान होने के नाते स्कूल को अपने भरण-पोषण के लिए कानूनी तौर पर देय फीस प्राप्त करने का भी अधिकार है। हालाँकि, कोई स्कूल किसी बच्चे को उसकी पसंद के दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने के लिए टीसी देने से इनकार नहीं कर सकता है। कोर्ट ने स्कूल को सात दिन के भीतर टीसी जारी करने का निर्देश दिया।

 


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