ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बोला कि औनलाइन गेमिंग में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर 28 फीसदी कर लगाने का निर्णय एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। सीतारमण ने GST परिषद की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोला कि बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्कम ने औनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी कर लगाने के निर्णय की समीक्षा की मांग की। हालांकि अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही जिसके बाद निर्णय को लागू करने का फैसला किया गया।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय GST परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में औनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिये महत्वपूर्ण संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गयी। परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में औनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी की रेट से GST लगाने का फैसला किया गया था।बुधवार को बैठक इस निर्णय के क्रियान्वयन के नियमों को लेकर थी। सीतारमण ने बोला कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने औनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे।

हालांकि वित्त मंत्री ने बोला कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए फैसला को लागू किया जाए। उन्होंने बोला कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद औनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से असर में आ जाने की आसार है। वित्त मंत्री ने बोला कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी


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