नामांकन दाखिल करने वाले केंद्रों के पास 3 नवंबर से प्रतिबंध के आदेश लागू होंगे

हैदराबाद: नामांकन दाखिल करने के मद्देनजर, शहर पुलिस ने 3 से 15 नवंबर के बीच सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हैदराबाद जिले के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों के पास 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की है।

पुलिस कमिश्नर संदीप शांडिल्य ने प्रतिबंध के आदेश जारी किए.

चुनाव अधिसूचना की तारीख 3 नवंबर है, उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है।

पुलिस अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 नामांकन-दाखिल केंद्र हैं:

मुशीराबाद तहसील कार्यालय, लोअर टैंक बंड (मुशीराबाद), सर्कल -6 जीएचएमसी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय (मलकपेट), तहसील कार्यालय, (अंबरपेट), खैरताबाद जीएचएमसी जोनल कमिश्नर कार्यालय (खैरताबाद), तहसील कार्यालय, शैकपेट (जुबली हिल्स), सर्कल -30 जीएचएमसी उपायुक्त कार्यालय बेगमपेट (सनथनगर), तहसील कार्यालय आसिफनगर (नामपल्ली), तहसील कार्यालय गोलकुंडा (कारवन), जीएचएमसी परिसर एबिड्स (गोशामहल), मोगलपुरा खेल परिसर (चारमीनार), तहसील कार्यालय बंदलागुडा (चंद्रयानगुट्टा), तहसील कार्यालय सैदाबाद (याकूतपुरा) , तहसील कार्यालय बहादुरपुरा (बहादुरपुरा), जीएचएमसी जोनल आयुक्त कार्यालय मेरेडपल्ली (सिकंदराबाद) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिकंदराबाद छावनी बोर्ड (सिकंदराबाद छावनी)।

पुलिस ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था, शांति बनाए रखने और शांति भंग करने की घटनाओं को रोकने के लिए, शहर भर के आरओ कार्यालयों में 100 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है।


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