अवैध संपत्ति मामले में पूर्व सांसद की जनहित याचिका पर जगन को HC का नोटिस

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को पूर्व सांसद चेग्नोदी हरिराम जोगैया द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एन. वी. श्रवण कुमार ने याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) मानने पर अदालत रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई की। जोगैया द्वारा अपनी याचिका में किए गए बदलावों को ध्यान में रखते हुए, पीठ इसे जनहित याचिका के रूप में मानने पर सहमत हुई।

याचिकाकर्ता के वकील पॉलीशेट्टी राधाकृष्ण द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए, अदालत ने रजिस्ट्री को याचिका को एक नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया।

पूर्व सांसद ने जून में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने 2024 में होने वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मामले को सुलझाने के निर्देश देने की मांग की।

हालांकि, कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और याचिकाकर्ता से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा.

खंडपीठ ने जगन मोहन रेड्डी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और सीबीआई अदालत को नोटिस देने का आदेश दिया।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई को हैदराबाद के बाहर, अधिमानतः दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई और जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया था।

यह याचिका जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने दायर की थी।

सांसद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे निष्क्रिय रहें और उनके खिलाफ कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाए।


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