विधानसभा आम चुनाव- 2023 आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की करें पालना मतदान दिवस

अजमेर : विधानसभा आम चुनाव-2023 की निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा करने के साथ ही एकीकृत अजमेर जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 की घोषणा की गई है। एकीकृत अजमेर जिले के अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद, पीसांगन, अरांई, रूपनगढ़, केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, ब्यावर, टॉडगढ़ तथा मसूदा उपखण्ड में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी पालना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। मतदान दिवस के दिन समस्त राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान और मतदाताओं को किसी भी तरह से परेशान किए बिना या कोई अड़चन पैदा किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता का सुनिश्चय करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।

उन्होेंने बताया कि राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज और पहचान पत्र प्रदान करेंगे। इस बात पर सहमति देंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन और इससे अड़तालीस घंटे पहले शराब देने या बांटने से दूर रहेंगे।

उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथों के पास लगाए गए शिविरों के निकट अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे ताकि दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों तथा अभ्यर्थियों के मध्य टकराव और तनाव से बचा जा सके। वे सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के शिविर साधारण होंगे। वे कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक, या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई खाद्य सामग्री परोसी नहीं जाएगी अथवा भीड़ को शिविर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अनुपालन में प्राधिकारियों का सहयोग करेंगे और उनके लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करेंगे जो उन वाहनों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के समय रिटनिर्ंग अधिकारी के ऑफिस के 100 मीटर की परिधि में 3 से अधिक वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान दिवस को अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी, जिसकी पूर्व अनुमति रिटनिर्ंग अधिकारी से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

 

 


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