बेगुसराय दहेज हत्या के मामले में वादी किरण देवी पर केस चलाने का आदेश

बिहार : हथौड़ी इलाके के चार साल पुराने दहेज हत्या मामले में कोर्ट में गवाही के दौरान प्रतिपरीक्षण बयान के दौरान मुकर जाना वादी किरण देवी को महंगा पड़ा. एडीजे-11 ने उसपर ही मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दहेज हत्या के आरोपितों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.अब न्यायालय के पेशकार वादी पर मुकदमा दर्ज करायेंगे.

कांड में अभियोजन का पक्ष रख रहे एपीपी सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में यह अब तक का नया मामला होगा, जिसमें वादी पर मुकदमा चलेगा. यह आदेश न्यायालय में झूठी गवाही और गलत तथ्यों पर केस दर्ज कराने वाले लोगों के लिए नजीर बनेगा. हथौड़ी थाना के नरमा गांव की किरण देवी ने 15 अप्रैल 2019 को दहेज के लिए बेटी माला देवी की हत्या कर दी जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.

इसमें माला के पति, सास, दो भैंसूर और दो गोतनी को नामजद आरोपित बनाया था. उसने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसकी बेटी की शादी तीन साल पहले हुई थी. शुरुआत में सबकुछ ठीक रहा और एक पुत्र भी हुआ. इसके बाद दहेज के लिए माला को प्रताड़ित किया जाने लगा. 15 अप्रैल को सूचना मिली कि बेटी की हत्या कर दी गई और शव को कहीं जला दिया गया है.इस बयान के आधार पर जांच कर आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल चलाया गया.

माला की सास को कोर्ट ने पहले बरी कर दिया. इसके बाद पति, भैंसुर और अन्य आरोपितों को भी को बरी कर दिया गया एपीपी ने बताया कि न्यायालय में प्रतिपरीक्षण के दौरान वादी ने बयान दिया कि उसकी बेटी खाना बना रही थी. इसी दौरान उसके शरीर में आग लग गई. जलने से उसकी मृत्यु हुई थी. उसके अंतिम संस्कार में परिवार और गांव के लोग शामिल हुए थे. इस तरह पूरा मामला पलट गया, जिसके चलते न्यायालय ने वादी पर 211 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

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