एमएचसी ने स्पीकर अप्पावु को जवाब देने का दिया निर्देश

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने टीएन विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु को एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें सीट के पुन: आवंटन और आरबी उदयकुमार को विपक्ष के उपनेता के रूप में मान्यता देने के अनुरोध पर स्पीकर द्वारा कार्रवाई न करने का हवाला दिया गया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को तय की और स्पीकर को ईपीएस की याचिका पर जवाब देने के लिए तब तक का समय दिया।
आरबी उदयकुमार को विपक्ष के उपनेता के रूप में मान्यता देने और ईपीएस के धुर विरोधी ओ पन्नीरसेल्वम की सीट फिर से आवंटित करने के उनके लिखित अनुरोधों पर विचार नहीं किए जाने के बाद से अन्नाद्रमुक का अध्यक्ष के साथ लगातार विवाद होता रहा है।