मनप्रीत बादल ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि यह मामला “राज्य के एक शत्रु प्रमुख की स्पष्ट दुर्भावना और गुप्त उद्देश्यों” का परिणाम था।

वकील अर्शदीप सिंह चीमा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में बादल ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और जांच में उलझाया जा रहा है। चीमा ने कहा कि एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने बठिंडा विकास प्राधिकरण (बीडीए) को प्रभावित करने के लिए अपने पद और शक्ति का इस्तेमाल किया, ताकि पहले भूखंडों को 2021 में कम दर पर नीलामी के लिए रखा जा सके। यह भी आरोप लगाया गया कि साइट प्लान अपलोड न करके जनता को नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने से रोका गया।

आगे यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के विश्वासपात्रों ने, साइट के विवरण की विशेष जानकारी रखते हुए, नीलामी में भाग लिया और लगभग आरक्षित मूल्य पर भूखंड प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ।


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