प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माना भी लगाया

हरियाणा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और उस पर 52,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला अटॉर्नी राजेश कुमार ने कहा कि मामले की सूचना 10 अक्टूबर, 2018 को चांदनीबाग पुलिस को दी गई थी।

मृतक की पहचान करनाल जिले के पाढ़ा गांव के सुनील (35) के रूप में हुई। सुरेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका भाई सुनील और नंगला पार का सुल्तान मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करते थे। उन्होंने तीन साल पहले गन्नौर में जमीन खरीदी थी और 25 दिन पहले बेच दी थी। जमीन के पैसों के बंटवारे को लेकर उनमें कुछ विवाद था।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सुल्तान का भतीजा सोनू उसके भाई के घर आया और उसे यह कहकर बुलाया कि सुल्तान उसे बुला रहा है. उसने वसंत विहार में एक शराब की दुकान के पास अपने भाई की कार देखी जहां सोनू ने उसके भाई का हाथ पकड़ा था और सुल्तान ने उसे गोली मार दी थी। वे अपनी कार में सवार होकर मौके से भाग गये. उन्होंने बताया कि वह तुरंत अपने भाई को एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया।

शिकायत के बाद पुलिस ने सुल्तान और अन्य के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया था।

चौधरी ने कहा कि एएसजे अर्चना यादव ने सबूतों और गवाहों के आधार पर नगला पार के सुल्तान को दोषी ठहराया और सोमवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। डीए ने कहा कि अदालत ने शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी को छह महीने के लिए आरआई की सजा भी सुनाई और उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक