भतीजी का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष अदालत), यमुनानगर ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी का यौन शोषण करने के लिए उसके शेष जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने कहा कि अदालत ने अंबाला छावनी के दोषी संजू वैश्य पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि यदि दोषी जुर्माना देने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
उन्होंने कहा कि फैसला 9 अक्टूबर को सुनाया गया।
1 जुलाई, 2022 को पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद वैश्य के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी कई दिनों से बीमार थी और जब वह उसे सिविल अस्पताल, जगाधरी ले गई तो वहां डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है।