किशोरी से बलात्कार करने पर व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा सिंह की फास्ट-ट्रैक अदालत ने आज 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जिला अटॉर्नी सुरेश कुमार खत्री ने कहा कि घटना की सूचना 21 फरवरी, 2022 को पुलिस को दी गई थी। पीड़िता ने बड़ौदा पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि वह अकेली थी जब जुलाना का राकेश चाकू लेकर उसके घर में घुस आया और उसके साथ मारपीट की। उसने आरोप लगाया कि आरोपी उसे जबरन एक कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि उसने पीड़िता और उसके पिता को मामले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता के घर वापस आने के बाद आरोपी मौके से भागने में सफल रहा।

डीए खत्री ने कहा कि आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6, आईपीसी की धारा 452 और आईपीसी की धारा 506 के तहत सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी द्वारा भुगतान की जाने वाली जुर्माना राशि में से 50,000 रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।


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