याचिकाकर�?ता से हाईकोर�?ट ने कहा – 3 दिन के भीतर खाली करे सरकारी जमीन

बिलासप�?र। नगर-निगम की जमीन पर कब�?जा कर रह रहे �?क व�?यक�?ति को हाईकोर�?ट ने तीन दिन के भीतर जगह खाली करने का आदेश दिया है। प�?रकरण में नगर-निगम की बेदखली कार�?रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

वार�?ड नंबर 59, संजय नगर बिलासप�?र के सोमनाथ सोनी ने अपने अधिवक�?ता के माध�?यम से �?क याचिका दायर कर कहा कि शासकीय पट�?टे में वर�?षों से उसका मकान है, जिससे नगर-निगम बेदखल करना चाहता है। इसके लि�? उसे बार-बार नोटिस दी जा रही है। उसे इसके �?वज में प�?रधानमंत�?री आवास दिया है, जहां बड़ा परिवार होने के कारण वह शिफ�?ट नहीं हो सकता है। याचिका में नये आवास की व�?यवस�?था होते तक बेदखली पर रोक लगाने की मांग की गई।

स�?नवाई के दौरान नगर-निगम ने बताया कि याचिकाकर�?ता को मई 2022 में प�?रधानमंत�?री आवास आवंटित किया जा च�?का है। इसके बाद उसे शासकीय पट�?टे की जमीन को खाली करने की नोटिस दी गई। प�?रधानमंत�?री आवास पर वह कब�?जा कर च�?का है। इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की जा रही है। दोनों पक�?षों को स�?नने के बाद जस�?टिस दीपक क�?मार तिवारी की बेंच ने याचिकाकर�?ता को तीन दिन के भीतर आवास खाली करने का आदेश दिया। कोर�?ट ने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर कोई सरकारी जमीन पर कब�?जा नहीं रख सकता है।


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