ज़ी-सोनी विलय: एनसीएलएटी ने एक्सिस फाइनेंस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी

नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (ZEEL) के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट, पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय के खिलाफ एक्सिस फाइनेंस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अपीलीय न्यायाधिकरण शुक्रवार को निजी ऋणदाता आईडीबीआई बैंक द्वारा दायर एक और याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने विलय को मंजूरी देने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के 10 अगस्त, 2023 के आदेश को भी चुनौती दी है।
एक्सिस फाइनेंस की ओर से पेश वकील ने ट्रिब्यूनल से मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया जब वह आईडीबीआई बैंक द्वारा दायर उसी याचिका पर सुनवाई करेगा।
कार्यवाही के दौरान, ZEEL का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अरुण कथपालिया ने इस तरह की याचिका दायर करने के लिए एक्सिस फाइनेंस के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया और कोई भी आदेश पारित करने का विरोध किया।
उन्होंने स्थगन पर भी आपत्ति जताई क्योंकि आईडीबीआई का मामला अलग-अलग तथ्यों पर आधारित था, हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक्सिस फाइनेंस की याचिका पर कोई नोटिस जारी किए बिना मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
इससे पहले, एनसीएलटी ने 10 अगस्त, 2023 को प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी थी, जिससे देश में सबसे बड़ी मीडिया इकाई बनेगी।
विलय को मंजूरी देते हुए, एनसीएलटी ने अपने आदेश में इस कदम का विरोध करने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर कुछ आवेदनों को खारिज कर दिया, जिनमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईमैक्स कॉर्प शामिल थे।