इनकम टैक्स रिटर्न का पैसा नहीं मिला तो करें ये काम

इनकम टैक्स रिटर्न : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा कुछ महीने पहले ही खत्म हो चुकी है. ऐसे में जिन पात्र लोगों को इनकम टैक्स रिफंड मिलना था, उनके खाते में इनकम टैक्स रिफंड की रकम भी जमा कर दी गई है.

हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आईटीआर वेरिफाई हो चुका है लेकिन इनकम टैक्स रिफंड की रकम अभी तक बैंक में नहीं आई है. ऐसे में इन लोगों को तुरंत एक्शन मूड में आकर जरूरी काम करना चाहिए. आइये इसके बारे में जानें…

आयकर रिफंड

कुछ लोगों के खाते में अभी तक इनकम टैक्स रिफंड का पैसा नहीं आया है. लोगों को जुलाई की आखिरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. इसके बाद दो महीने से ज्यादा समय बीत गया लेकिन कुछ लोगों को अभी तक आईटीआर रिफंड नहीं मिला है.

इनकम टैक्स रिटर्न

इस बारे में आयकर विभाग का कहना है कि फॉर्म 26AS और वार्षिकी सूचना रिपोर्ट (एआईएस) के बीच मिलान न होने के कारण ऐसा संभव हो सकता है। आयकर विभाग का कहना है कि एआईएस दस्तावेज और करदाताओं द्वारा कम या ज्यादा राशि का दावा करने पर रिफंड फंस सकता है।

आयकर

इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस होने के बाद ही लोगों के बैंक खाते में रिफंड भेजा जाता है, लेकिन अगर रिफंड फंस जाता है तो अटके मामलों में रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना होगा।

इसके साथ ही अगर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो आईटीआर स्टेटस भी चेक कर लें. ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तभी आईटीआर रिफंड प्रोसेस होगा.


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