मादक पदार्थों की तस्करी मामला : तीन लोगों को पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल की जेल

हरियाणा : कुरुक्षेत्र पुलिस ने पहली बार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल तीन लोगों को मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक साल के लिए जेल भेजा है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जेल भेजे गए लोगों में थानेसर का विक्रम (उर्फ विक्की), खेड़ी मारकंडा की बलविंदर कौर और कुरूक्षेत्र के लाडवा का अरुण कुमार शामिल हैं। वे बार-बार अपराधी हैं. विक्रम के खिलाफ कुरुक्षेत्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सात, बलविंदर कौर के खिलाफ तीन और अरुण कुमार के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं।

कुरुक्षेत्र के एसपी सुरिंदर सिंह भोरिया ने कहा कि एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था और मंजूरी मिलने के बाद, बार-बार अपराध करने वाले इन अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। ऐसे दो अन्य अपराधियों के संबंध में भी प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है।

“अधिक ड्रग तस्करों का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है और पुलिस ऐसी कार्रवाई जारी रखेगी। नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।

एफ’बैड में बिना एफआईआर के 3 गिरफ्तार

पुलिस ने जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों को बिना एफआईआर दर्ज किए गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस विभाग के प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि संदिग्धों – आसमा खातून, जगदीश और पाल सिंह को पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस अधिनियम के तहत, जिन लोगों पर पहले से ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज है, उन्हें नई एफआईआर दर्ज किए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि सात एनडीपीएस मामलों में वांछित खातून पिछले चार वर्षों से सक्रिय थी। दावों के मुताबिक, दो अन्य आरोपी तीन-तीन मामलों में वांछित थे। उन्हें शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


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