आरपीएफ सीआईबी इंस्पेक्टर व उनकी टीम पर चलेगा मुकदद्मा

झारखण्ड | आरपीएफ के सीआईबी इंस्पेक्टर शाहिद खान और उनकी टीम के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा. गोमो लोको शेड से अधिक स्क्रैप के उठाव व घालमेल बता आरपीएफ के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गोमो निवासी रोशन कुमार और लोको शेड स्टोर के सीनियर सेक्शन इंजीनियर लखन लाल चौधरी को जेल भेजने के मामले में सीजेएम संजय कुमार सिंह ने इंस्पेक्टर शाहिद खान सहित चार लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें समन भेजा है. गलत मुकदमा करने तथा एकमत होकर गाली गलौज करने के आरोप में उन पर शिकंजा कसा गया है. चारों को 28 नवंबर को न्यायालय में उपस्थित होना है.

रोशन कुमार के शिकायतवाद पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने यह आदेश दिया है. 20 2022 को सीआईबी इंस्पेक्टर शाहिद खान, उनकी टीम में शामिल एएसआई संतोष कुमार सिंह, सिपाही विनय कुमार और भगवान ओझा ने दो स्क्रैप लदे ट्रक को कांटाघर से पहले रोका था. आरोप था कि रोशन की निगरानी में ट्रक पर लदा स्क्रैप गोमो रेलवे इलेक्ट्रिकल शेड/टीआरएस से ट्रकों पर लोड किया गया है.
ट्रक पर नीलामी से जुड़ा 274 क्विंटल स्क्रैप लोड करने का डिलीवरी ऑर्डर था. शाहिद खान और उनकी टीम ने वे-ब्रिज पहुंचने से पहले दोनों ट्रक को रोका और संदेह जताया कि दोनों ट्रकों में डीओ से अधिक माल लोड है. सीपी केस में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन गोमो इंस्पेक्टर शिम्पी कुमारी ने ट्रकों पर लदे स्क्रैप का वजन वेमेंट कमेटी के अधिकारियों से कराने की बात इंस्पेक्टर शाहिद खान से कही थी लेकिन उन्होंने गोमो इंस्पेक्टर की बात अनसुनी कर दी. गैर कानूनी तरीके से रोशन और सीनियर सेक्शन इंजीनियर लखनलाल चौधरी को 20 2022 से 2022 तक आरपीएफ पोस्ट में हिरासत में रखा. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को रेलवे का सामान चोरी मामले में जेल भेज दिया.
रोशन इस मामले में हो चुके हैं बर्खास्त गोमो टीआरएस के स्क्रैप के घालमेल के आरोपों से घिरे आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. उनकी अपील को पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह आईजी ने भी खारिज कर दिया है. अब उन्होंने मामले में आरपीएफ डीजी से गुहार लगाई है. इधर, आरपीएफ सीआईबी की ओर से दर्ज प्राथमिकी में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है.
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