बेरोजगारी भत्ता देने की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें: कलेक्टर

सूरजपुर। कलेक्टर आरा ने समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर समय अवधि में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक अप्रैल से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है की जानकारी ली व शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन से लेकर आवेदन के सत्यापन सब कुछ ऑनलाइन होगा। राज्य सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करा रही है। युवाओं को इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन का नैतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों के भत्ते की मंजूरी जनपद पंचायत सीईओ व नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत देंगे मंजूरी के बाद हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे आवेदकों के खातें में किया जाएगा। कलेक्टर ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आवेदन सत्यापन और भुगतान को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। रोजगार अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद युवाओं को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अधिकतम दो साल ही मिलेगा भत्ता बेरोजगारी भत्ता पहले एक साल के लिए मंजूर होगा, इस एक साल में यदि रोजगार नहीं मिला तो एक साल और भत्ता मिलेगा। किसी भी हालत में बेरोजगार भत्ता दो साल से अधिक नहीं दिया जाएगा जिनको बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उनको कौशल विकास प्रशिक्षण ऑफर दिया जाएगा।
यदि ये ट्रेनिंग से इकार करते हैं या ट्रेनिंग के बाद रोजगार स्वीकार नहीं करते है तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। आवेदानों के भौतिक सत्यापन के लिए वार्ड, शहर और ग्रामीण स्तर पर क्लस्टर बनाया जाएगा क्लस्टर में ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए कलेक्टरों को पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा एक परिवार में एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा रथनीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। स्व रोजगार या सरकार या निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर यदि आवेदक स्वीकार नहीं करता है, तो वह भत्ता के लिए अपात्र होगा, बेरोजगारी भत्ता के मापदंड आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, आवेदक का आयु 01 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण हो, रोजगार पंजीयन न्यूतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए, आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हों व आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2,50,000/- रुपए वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी व आश्रित बच्चे व आश्रित माता-पिता। कलेक्टर आरा ने मुख्यमंत्री जन चौपाल, कलेक्टर शिकायत शाखा, जन शिकायत व लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर करने निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संबंधित प्रकरण समय अवधि में निराकरण करने निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर नरेंद्र पैकरा, डॉ. प्रियंका वर्मा, एसडीएम रवि सिंह, उत्तम रजक, दीपिका नेताम, एसपी कार्यालय धर्मानंद शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर नंदजी पांडे व विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।


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