मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस: छेड़छाड़ मामले में शिकायतकर्ता चाहती है रोजाना सुनवाई

हरियाणा के मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ कथित छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने वाली खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने रोजाना आधार पर सुनवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस शिकायतकर्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

वकीलों ने कहा कि उसने अपने मकान मालिकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 228-ए, 499 और 500 के तहत उसका नाम उजागर करने और ‘सार्वजनिक रूप से उसे बदनाम करने’ के लिए शिकायत दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने अब तक मामले में कार्रवाई नहीं की है।

वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय शिकायत पंचकुला पुलिस को भेज दी, जबकि घटना चंडीगढ़ में हुई थी।

शिकायतकर्ता ने पूरे दस्तावेजों के साथ अंतिम रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करने की भी मांग की है। उन्होंने 15 सितंबर को आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के निर्देशानुसार और कानून के अनुसार आरोपी पर शर्तें लगाने के निर्देश भी मांगे।

इस बीच, अदालत ने व्यक्तिगत कारणों से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर आरोपी की एक अर्जी आज के लिए मंजूर कर ली।


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