उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरक उपलब्धता व टैगिंग सम्बन्धी शिकायतों का किया निरीक्षण

श्रीगंगानगर। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तारद्ध) जिला परिषद, श्रीगंगानगर के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरक विक्रेता फर्म, केवीएसएस व जीएसएसएस पर रबी फसल की बुवाई के लिए किसानों द्वारा क्रय किये जा रहे उर्वरक यूरिया व डी.ए.पी. की उपलब्धता का निरीक्षण किया गया। उर्वरक विक्रेता फर्म के पौस मशीन में उपलब्ध स्टॉक का व फर्म के विक्रय परिसर/गोदाम में उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया।

सहायक निदेशक श्रीगंगानगर श्री सुशील कुमार शर्मा व सहायक निदेशक सादुलशहर श्री स्वर्ण सिंह अराई द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत जीएसएसएस का निरीक्षण किया गया। सहायक निदेशक अनूपगढ़, रायसिंहनगर व श्रीकरणपुर को उर्वरक विक्रेता फर्म, केवीएसएस व जीएसएसएस का नियमित निरीक्षण करने हेतु पाबंद किया गया।
निरीक्षकों द्वारा उर्वरक विक्रेता फर्म, केसवीएसएस व जीएसएसएस को निर्देशित किया गया कि किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार ही यूरिया व डी.ए.पी दी जाये तथा इसके साथ किसी भी प्रकार का अन्य आदान/उर्वरक की टैगिंग नही की जाये व पंजाब के किसानों को यूरिया व डी.ए.पी उर्वरक विक्रय नही किया जाये। यदि किसी उर्वरक विक्रेता फर्म, केवीएसएस व जीएसएसएस की टैगिंग सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध ‘‘उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985’’ के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण में श्री जसवंत सिंह, सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय), श्री विकास कुमार, कृषि अधिकारी (मिशन) व श्री छोटुराम, कृषि पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।
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