पग्गी हत्याकांड में दो दोषियों को ताउम्र कैद

धनबाद: जोड़ापोखर निवासी रंजीत सिंह उर्फ पग्गी हत्याकांड में को कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी भौंरा निवासी सनन प्रसाद वर्मा और जोड़ापोखर निवासी स्वर्ण कमल सिंह उर्फ स्वर्ण कमल सेन को ताउम्र कैद के साथ 22-22 हजार जुर्माने की भी सजा दी. केस में कोर्ट ने 16 को आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ बग्गा, अनिकेत कुमार और सूरज कुमार माली उर्फ नंदन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था.
कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए की तारीख निर्धारित की थी. मृतक पग्गी सिंह के भाई अमित कुमार उर्फ हनी सिंह की शिकायत पर सात जनवरी 21 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप लगाया गया कि छह जनवरी 21 की रात आठ बजे रंजीत सिंह सामान खरीदने फूसबंगला चौक गया. बाइक सवार तीन अपराधियों ने रंजीत सिंह को गोली मार दी थी. सूचना पर रंजीत का भाई अमित फूसबांग्ला चौक पहुंचा तो देखा कि रंजीत खून से लथपथ था. लोगों के सहयोग से उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. अनुसंधान में पता चला कि गोली मारने के बाद आरोपी सनन वर्मा व स्वर्ण कमल सिंह हथियार लहराते भाग रहे थे. इस दौरान झरिया के समीप बाइक सवार से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गिर गए थे. लोगों ने दोनों को पकड़ लिया.

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