हाईकोर्ट ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

नैनीताल: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अहम फैसला दिया है।

अंग्रेजी में पीएचडी करने वाले घनश्याम पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल को यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर आरुषि उनियाल की योग्यता पर फैसला लेने को कहा है.

अन्य विषय में योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अन्य विषय में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भाषाविज्ञान में योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी, आधुनिक यूरोपीय और अन्य विदेशी भाषाओं के विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जबकि विश्वविद्यालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि यूजीसी विनियम, 2018 में कहा गया है कि संबंधित विषय योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उस विभाग के लिए सहायक प्रोफेसर बनने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि उन्होंने अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसरों के साथ-साथ उक्त विभाग के डीन और अध्यक्ष को शामिल करते हुए एक “विशेषज्ञ समिति” नियुक्त की, जिसने अध्ययन के लिए याचिकाकर्ता घन श्याम पाल के साथ-साथ प्रतिवादी आरुषि उनियाल की उम्मीदवारी की सिफारिश की। अंग्रेजी, आधुनिक यूरोपीय और अन्य विदेशी भाषा विभाग में सहायक प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा दी गई।


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