टेलीविजन चैनलों का स्व-नियमन प्रभावी होना चाहिए: SC

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टेलीविजन चैनलों का स्व-नियमन प्रभावी होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने ये टिप्पणी तब की जब वह बॉम्बे हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें टीवी चैनलों के स्व-नियमन पर प्रतिकूल टिप्पणियां थीं।
अदालत ने एनबीए के वकील से स्व-नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने को कहा। 
अदालत ने कहा कि कई साल पहले निर्धारित दंड की मात्रा तब से नहीं बढ़ाई गई है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि 2008 के बाद से नहीं बढ़ाई गई है। अदालत ने कहा कि जुर्माना उस शो से चैनल द्वारा अर्जित प्रोफाइल के अनुपात में होना चाहिए। अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा, ”स्व-नियामक तंत्र को प्रभावी होना चाहिए” और उत्तरदाताओं से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश जारी करेगी।
अदालत ने एनबीएसए को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों-जस्टिस सीकरी और जस्टिस रवींद्रन से सुझाव मांगने को भी कहा। (एएनआई)


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