दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

उत्तरप्रदेश | कोर्ट ने दहेजहत्या का आरोप सिद्ध होने पर मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 7 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. रानीगंज के खरहर निवासी रामअंजोर प्रजापति ने अपनी बेटी आरती (20) की शादी 28 अप्रैल 2015 को महेशगंज के बदगवां निवासी संतराम के साथ की थी. संतराम दहेज में मिली कार से 17 मई 2015 को आरती को घुमाने ले गया था. रात 8 बजे घर लौटते समय रामनगर नहर पुलिया के पास गोली मारकर आरती की हत्या कर दी. रामअंजोर ने संतराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुमित पवार ने आरोपित पर दोषसिद्ध पाया और सजा सुनाई. राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की.

बदलाव एक इंस्पेक्टर, 14 एसआई 116 सिपाहियों का किया तबादला
जिले में एक ही जगह पर तीन साल से डटे 116 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का एसपी सतपाल अंतिल ने दूसरे थानों पर ट्रांसफर किया है. साथ ही एक इंस्पेक्टर, 14 एसआई भी इधर से उधर किए गए हैं.
पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर रवि गौतम को क्राइम ब्रांच, शनिदेव चौकी इंचार्ज जयप्रकाश यादव पुलिस लाइन, देल्हूपुर से उमाशंकर सिंह शनिदेव चौकी इंचार्ज, पुलिस लाइन से एसआई प्रदीप कुमार सिंह कुंडा, शिवानंद सिंह यादव यूपी 112, रामनिवास यादव देल्हूपुर, गोविंद दुबे महेशगंज, सियाराम संग्रामगढ़, संतोष कुमार राम रानीगंज, रामजी यादव न्यायालय सुरक्षा, रामसमुझ देल्हूपुर, कैलाश सिंह व कमलेश पांडेय मॉनीटरिंग सेल और प्रेम कुमार सिंह को महेशगंज भेजा गया है. इसके अलावा 116 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को सीओ सर्किल के बाहर के थाने पर पर स्थानांतरित किया गया है.