पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधरकों के लिए निर्देश जारी

जैसलमेर: जिला कलेक्टर (रसद) आशीष गुप्ता ने विधानसभा आम चुनाव-2023 को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के क्लॉज 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारकों को निर्देश जारी किए है।

जिला कलेक्टर (रसद) गुप्ता ने बताया कि समस्त पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारक डीजल, पेट्रोल व मॉबिल ऑयल का पर्याप्त मात्रा में स्टोक रखेंगे एवं किसी भी राजकीय वाहन तथा राजनैतिक दल को पेट्रोलियम उत्पाद देने से इन्कार नही करेंगे। साथ ही अनुज्ञधारक उपभोक्ता के द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद क्रय करने पर वाहन संख्या अंकित करते हुए उसे बिल जारी करेगा। किसी भी हालत में इकजाई बिल जारी करने की कार्यवाही नही की जाएगी।

उन्होने बताया कि जिले के प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारक अपने रिटेल आउटलेट केन्द्र पर पेट्रोलियम उत्पादों को डेड स्टॉक के अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर 5000 लीटर डीजल, 1000 लीटर पेट्रोल एवं 200 लीटर मॉबिल ऑयल साथ ही अन्य स्थान पर 2000 लीटर डीजल, 500 लीटर पेट्रोल एवं 100 लीटर मॉबिल ऑयल का आरक्षित स्टॉक हर समय उपलब्ध रखेंगे।

गुप्ता ने बताया कि आरक्षित स्टॉक को जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी एवं शेष स्थानों पर संबंधित तहसीलदारों के आदेश से ही विक्रय किया जाएगा एवं पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधरक जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) एवं उनकेे द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी कूपनों पर चुनाव कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध करायेंगे।

उन्होने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से 5 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा एवं आदेश की अवहेलना करने पर पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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