कल जिले में धारा 144 जैसा नियम लागू

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत 17 नवम्बर 2023 को रायगढ़ जिले में मतदान प्रात: 08 बजे से शाम 05 बजे तक सम्पन्न होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस तक सार्वजनिक सभा, रैली एवं रोड़ शो एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। अत: उपरोक्त अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दण्डात्मक आदेश पारित किया है।

जारी आदेश के तहत रायगढ़ जिले के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रायफल, रिवाल्वर, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकर, सांग एवं बल्लम अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति शषस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्क एस.एम.एस. एवं फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले में मतदान हेतु नियत तिथि 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले एवं एक दिन बाद तक अर्थात दिनांक 15 नवम्बर 2023 शाम 05 बजे से दिनांक 18 नवम्बर 2023 तक समूह में या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इक_ा होने/आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। रायगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा। प्रचार/मतयाचना हेतु लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना/प्रचार प्रतिबंधित रहेगी। मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाईल/फोन ले जाना/उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। अत: यह आदेश समयाभाव के कारण एकपक्षीय पारित किया गया है।