सरकारी एनबीएफसी पर अक्टूबर 2024 से लागू होंगे पीसीए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक : भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रारूप के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड अक्टूबर 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।

जब किसी वित्तीय इकाई को पीसीए प्रारूप के तहत रखा जाता है, तो उसके लाभांश/लाभ प्रेषण के वितरण, प्रमोटरों/शेयरधारकों को निवेश या इक्विटी की बिक्री और समूह कंपनियों की ओर से गारंटी देने या अन्य आकस्मिक देनदारियां लेने पर प्रतिबंध होता है।
रिजर्व बैंक ने 14 दिसंबर, 2021 को एनबीएफसी इकाइयों के लिए पीसीए प्रारूप जारी किया। पहले केवल निजी क्षेत्र की एनबीएफसी को इसके दायरे में रखा गया था लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी को भी इसके तहत लाने का निर्णय लिया गया है।
प्रारूप की समीक्षा की गई है और इसे 1 अक्टूबर, 2024 से सरकारी एनबीएफसी (छोटी कंपनियों को छोड़कर) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 31 मार्च 2024 या उसके बाद के ऑडिटेड वित्तीय आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा.