ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने स्कूलों में सिख छात्रों के कृपाण पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को पलट दिया

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य की एक अदालत ने परिसर में सिख छात्रों के कृपाण पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को “असंवैधानिक” बताते हुए पलट दिया है।

राज्य की सर्वोच्च अदालत का फैसला तब आया जब कमलजीत कौर अठवाल ने पिछले साल राज्य सरकार को अदालत में घसीटा था, जिसमें दावा किया गया था कि प्रतिबंध कृपाण के साथ भेदभाव करता है – पांच धार्मिक प्रतीकों में से एक, जिसे सिखों को अपने विश्वास के हिस्से के रूप में हर समय रखना चाहिए।

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि “नस्लीय भेदभाव अधिनियम के तहत प्रतिबंध असंवैधानिक है।”

एक प्रारंभिक अदालत के फैसले ने इस दावे को खारिज कर दिया कि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण था, लेकिन अब एक अपील के बाद, सिख धर्म की जीत हुई है।

पॉट्स लॉयर्स, क्वींसलैंड के बिल पॉट्स ने कहा कि मूल कानून का मतलब था कि सिख “स्कूल जाने में सक्षम नहीं थे, अपने धर्म का प्रभावी ढंग से पालन करने में सक्षम नहीं थे”।

पॉट्स ने कहा कि कानून को पलटने से आस्था का पालन करने वालों को आजादी मिल रही है और यह एक “महान कदम” है।

उन्होंने कहा, “इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्हें भी वही स्वतंत्रता है जो बाकी सभी को है और राज्य के कानून द्वारा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।”


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