नियमों का पालन न करने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

पिछले साल, नियामक ने यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित करने पर नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यात्री-केंद्रित सीएआर का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को कहा कि वह मई 2023 से निरंतर आधार पर विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण कर रहा है।

“एयरलाइंस के निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि एयर इंडिया संबंधित सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। डीजीसीए ने एक विज्ञप्ति में कहा, “तदनुसार, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा गया है।” कारण बताओ नोटिस के बारे में एयर इंडिया की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई।

नियामक ने यह भी कहा कि यात्रियों के अधिकारों को लगातार मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एयरलाइन सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण परिस्थितियों में संचालित हो। भारत में घरेलू हवाई यात्री यातायात बढ़ रहा है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है।


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