पी. डब्ल्यू. आर. डी. ए. द्वारा भूजल की निकासी सम्बन्धी मंज़ूरियां देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू

चंडीगढ़: पंजाब वाटर रैगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (पी. डब्ल्यू. आर. डी. ए.) ने भूजल की निकासी के लिए मंज़ूरियां देने के लिए एक आनलाइन पोर्टल शुरू किया है।
आज यहाँ जारी एक प्रैस बयान में पी. डब्ल्यू. आर. डी. ए. के चेयरमैन करन अवतार सिंह ने इस संबंधी जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब ग्राउंड वाटर ऐकस्टरैकशन एंड कंज़रवेशन डायरैक्शनज़ 2023 के तहत पंजाब में भूजल की निकासी, ओपरेटिंग ड्रिलिंग रिग्गस और वाटर टैंकर लिए मंज़ूरियां लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लांच किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन मंज़ूरी के लिए अप्लाई करने के लिए सभी उपभोक्ता https://pwrda.punjab.gov.in/ पर जा सकते हैं। यह इनवैस्ट पंजाब बिज़नस फस्ट पोर्टल ( बी. आई. एफ.) के साथ जुड़ा हुआ है। चरणबद्ध जानकारी के लिए https://pwrda.punjab.gov.in/en/noticeboard/3. पर यूज़र मैनुअल तक पहुँच करो।
भूजल के सभी खर्चे नैट बैंकिंग, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, यूपीआइ आदि का प्रयोग करके आनलाइन अदा किये जा सकते हैं। 15,000 घन मीटर प्रति महीना से अधिक पानी निकाल रहे मौजूदा उपभोगकर्ताओं के लिए आखिरी तारीख़ 30 जून, 2023 थी। इसके इलावा 1500 से 15,000 घन मीटर प्रति महीना पानी निकालने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए आखिरी तारीख़ 30 सितम्बर, 2023 और प्रति महीना 1500 घन मीटर से कम और 300 घन मीटर से अधिक पानी निकालने वाले उपभोगकर्ताओं के लिए मंज़ूरी लेने के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख़ है 31 दिसंबर, 2023 है।
अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों अनुसार निर्धारित समय के अंदर मंज़ूरी के लिए आवेदन दिए बिना भूजल निकालने पर नॉन-कम्पलायंस के अन्य चार्जिज़ के इलावा ग्राउंड-वाटर कम्पनसेशन चार्जिज़ (जी. सी. सी.) लगाए जाएंगे।
नॉन-कम्पलायंस चार्जिज़ से बचने के लिए सभी उपभोक्ता समय पर अपने आवेदन दें। जी. सी. सी. का अनुमान निर्देशों का उल्लंघन करके निकाले गए पानी की रोज़मर्रा की मात्रा पर स्लैब-वार लगाया जायेगा।
कोई भी उपभोक्ता पीने और घरेलू प्रयोग, ज़रूरत पड़ने पर कृषि प्रयोग, पूजा स्थान पर प्रयोग, सरकार की पीने वाले पानी और घरेलू जल सप्लाई योजना, मिलिट्री या केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की अस्टैबलिशमैंट, शहरी स्थानीय इकाई, पंचायती राज संस्था, छावनी बोर्ड, इम्परूवमैंट ट्रस्ट या एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी और एक इकाई, जो प्रति महीना 300 घन मीटर से अधिक पानी नहीं निकालती, को छोड़ कर भूजल को नहीं निकालेगा या अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त किये बिना इससे सम्बन्धित कोई गतिविधि नहीं करेगा।


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