गृह सचिव, डीजीपी के खिलाफ अवमानना का नोटिस

चेन्नई: कोर्ट के बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च को अनुमति नहीं देने पर गृह विभाग के सचिव पी अमुधा और तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) शंकर जिवाल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया। अनुमति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।

चेन्नई के वकील पी पलानीनाथन ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल आर त्यागराजन ने 22 अक्टूबर को नीलगिरी के एरुमाड बाजार में आरएसएस रूट मार्च और इंडको नगर पंचायत मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है।

अवमानना नोटिस में कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय (एमएचसी) ने 16 अक्टूबर को रूट मार्च और सार्वजनिक बैठक की अनुमति दी थी। इसके अलावा, अदालत ने नीलगिरी के पुलिस अधीक्षक को आयोजकों के साथ परामर्श करने के बाद मार्ग की अनुमति देने का भी निर्देश दिया।

नोटिस में कहा गया है कि 19 अक्टूबर को उनके मुवक्किल ने अदालत के आदेश के संबंध में डीजीपी से मिलने की कोशिश की, हालांकि, इसमें कहा गया कि डीजीपी ने उनके मुवक्किल से मिलने से इनकार कर दिया और अदालत के आदेश के अनुसार तीन दिन पहले रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

अधिवक्ता ने कहा, इसलिए यह जानबूझकर डीजीपी की अवमानना और अदालत के आदेश की अवहेलना है। इसके अलावा अवमानना नोटिस में कहा गया है कि डीजीपी और गृह सचिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

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