पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, लगाया 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड

सुलतानपुर। पत्नी की हत्या के मामले में हलियापुर थानाक्षेत्र के कांपा निवासी कृष्णदेव को जनपद न्यायधीश जय प्रकाश पांडेय ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। दोषी पर न्यायालय ने 50 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। कोर्ट मोहर्रिर प्रेम प्रकाश ने बताया अर्थदण्ड की 50 फीसदी धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

डीजीसी राम अचल मिश्र के मुताबिक थाना क्षेत्र कुड़वार के तारनपुर निवासी केशव सिह ने अपनी पुत्री रूपा का विवाह कांपा निवासी कृष्णदेव के साथ किया था। दोनों तीन साल तक लुधियाना शहर में रहे। आरोप है कि पत्नी के संतान न होने के चलते पति अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। 26 नवंबर 2018 को पति ने अपनी पत्नी का गला धारदार हथियार से काट डाला। थाने में पति कृष्णदेव, देवर तेगबहादुर, मुकेश व सास कुमारा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश में पुलिस ने केवल कष्णदेव की संलिप्तता पाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के साक्ष्य कराये।

कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद हत्याकांड के दोषी पति कृष्णदेव को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी कृष्णदेव के ऊपर 50 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। जिसमें से 25 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति मृतका के पिता केशव सिंह को देने का आदेश दिया है।


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