न्यूज़क्लिक संस्थापक की दलीलें स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई टाल दी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दोनों आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि वह छुट्टियों के बाद याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

सिब्बल ने कहा कि यह मामला शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के दायरे में है, जिसके तहत यह माना गया था कि गिरफ्तारी के आधार को तुरंत आरोपी के साथ साझा किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में, कुछ भी साझा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि मेडिकल जमानत की अर्जी भी अदालत में लंबित है.

पीठ ने कहा कि वह दिवाली की छुट्टियों के बाद मुख्य मामले के साथ मेडिकल जमानत अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने 19 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।

उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

बाद में उन्होंने गिरफ्तारी के साथ-साथ सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई की मांग की।


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