जमाबंदी में मोबाइल और आधार नंबर होगा दर्ज

नालंदा: जमीन की कागजी लड़ाई में असली-नकली दावेदार की पहचान करना मुश्किल है. खासकर जमाबंदी से संबंधित मामलों में. असली-नकली दावेदारों के कारण आपरधिक घटनाएं भी होती रहती है. जमीन के असली दावेदार की पहचान करने के लिए अब और एक पहल की गयी है.

अब हर जमीन के मालिक से आधार नंबर व मोबाइल नंबर लेकर उसे जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज किया जायेगा. सदर डीसीएलआर मो. शफीक ने बताया जमाबंदी में आधार व मोबाईल नंबर जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. इसकी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दिये जाने के लिए हाल में प्रदेश स्तर पर भूमि व राजस्व विभाग ने बैठक भी बुलायी थी. अधिकारियों को इस आदेश का अनुपालन कराये जाने को कहा गया है. सभी जीवित भू-स्वामियों को अपनी जमीन में कायम जमाबंदी (भू-रिकार्ड) से आधार सीडिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि मृत भू-स्वामियों के लिए मामले में अभी स्पष्ट नियम नहीं जारी किया गया है.

संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन देना लिखित आधार व मोबाईल नंबर जमाबंदी में अटैच कराने के लिए संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा. जमीन के मालिक लगान की रसीद के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति में अपना मोबाइल नंबर देना होगा. कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद भी दी जायेगी.

जमाबंदी में मोबाईल व आधार नंबर का फायदा यह होगा कि असली जमीन मालिक की पहचान करना आसान हो जायेगा. दूसरे की जमीन बेचने वाले बिचौलियों को पकड़ना आसान हो जायेगा. हालांकि, इस नियम से भी फर्जीवाड़े में कितनी कमी आएगी यह तो वक्त बताएगा.


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