चुनावी रिश्वत मामले में केरल भाजपा प्रमुख को जमानत

कोच्चि: केरल की एक अदालत ने बुधवार को चुनावी रिश्वत के आरोपी राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन और अन्य को जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को तय की गई है। पिछले दो मौकों पर नेताओं के पेश होने में विफल रहने के बाद कासरगोड जिला और सत्र अदालत ने कड़ा रुख अपनाया था। लेकिन बुधवार को सुरेंद्रन और अन्य आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित हुये।

अभियोजन पक्ष ने सुरेंद्रन और अन्य की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया और अदालत ने उन्‍हें जमानत दे दी। सुरेंद्रन के अलावा पांच और स्थानीय भाजपा नेता भी इस मामले में आरोपी हैं। यह मामला सीपीआई (एम) नेता वी.वी. रमेशन द्वारा दायर याचिका पर आधारित है। रमेशन अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंजेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार थे।

जब वोटों की गिनती हुई तो सुरेंद्रन दूसरे स्‍थान पर रहे जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार 745 वोटों के अंतर से विजयी घोषित किये गये। याचिकाकर्ता ने भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिन्होंने चुनाव के दौरान मंजेश्वरम से अपना नामांकन वापस लेने के लिए बसपा उम्मीदवार के. सुंदरा को कथित तौर पर पैसे दिए, मोबाइल फोन दिए और अन्य सुविधाएं देने का वादा किया। सुंदरा ने बाद में आरोप लगाया कि सुरेंद्रन के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उसे पैसे और मोबाइल दिए गए थे।

पुलिस टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें एससी/एसटी अधिनियम के अलावा चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए रिश्वतखोरी तथा अन्य आरोप शामिल हैं।

 


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