स्टेट इलैक्ट्रॉनिक डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन की अपील एक लाख कॉस्ट के साथ खारिज

शिमला। पैंशन से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन की अपील को एक लाख कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने निगम को आदेश जारी किए हैं कि वह मई, 2014 से प्रार्थी को 6 फीसदी प्याज सहित पैंशन की अदायगी करें। अपील में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी का पति जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन में कम्प्यूटर ऑप्रेटर के पद पर 16 मार्च, 1988 से कार्य कर रहा था।

26 अक्तूबर, 2002 को जब वह विभागीय काम से कुल्लू गया हुआ था तो उस दौरान उसकी मौत हो गई। मई, 2014 में प्रार्थी ने निगम के समक्ष प्रतिवेदन के माध्यम से उसे पारिवारिक पैंशन दिए जाने बाबत गुहार लगाई। प्रतिवेदन पर निगम द्वारा पैंशन न दिए जाने की स्थिति में प्रार्थी ने तत्कालीन प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष याचिका दायर की। प्रशासनिक प्राधिकरण ने 3 मार्च, 2019 को निगम को आदेश जारी किया कि वह बिमला सूद के मामले में पारित निर्णय के तहत प्रार्थी को पारिवारिक पैंशन प्रदान करने बाबत विचार करें।

जब निगम की ओर से इस बाबत कोई कम नहीं उठाया गया तो प्रार्थी को मजबूरन हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी। 29 फरवरी, 2020 को प्रार्थी का पारिवारिक पैंशन के लिए क्लेम को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की जिसे एकल पीठ ने प्रार्थी के हक में फैसला सुनाया और प्रार्थी को हिमाचल प्रदेश कार्पोरेट सैक्टर एम्पलाइज पैंशन स्कीम 1999 के अंतर्गत पारिवारिक पैंशन देने के आदेश जारी कर दिए। इसके खिलाफ इलैक्ट्रॉनिक डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन ने अपील दायर की थी। जिसे खंडपीठ ने अफसोसनाक व अपमानजनक पाते हुए 1 लाख रुपए कास्ट के साथ खारिज कर दिया।


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