चिटफंड घोटाले के आरोपी 11 साल बाद दोषी करार

हैदराबाद: मल्काजगिरी की एक अदालत ने शुक्रवार को एक निजी चिटफंड कंपनी सुप्रजा एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक पैटी श्रीकांत और उनके कर्मचारी आर. साई कुमार को 11 साल पुराने मामले में सात साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

मल्काजगिरी पुलिस ने कहा कि श्रीकांत ने कई लोगों से 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की रकम इकट्ठा की और तीन साल बाद दुकान बंद कर दी। अपना पैसा गंवा चुके 30 लोगों ने कंपनी के खिलाफ शिकायत की और करीब 35 लाख रुपये के नुकसान का आरोप लगाया।
अदालत ने 2018 में मुकदमा शुरू किया और लगभग 25 पीड़ितों के बयान दर्ज किए और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों की जांच की। रचाकोंडा के पुलिस आयुक्त डी.एस. चौहान ने मामले को आगे बढ़ाने वाले जांच दल, अदालत के अधिकारियों और सहायक लोक अभियोजक की सराहना की।
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